जालंधर में ट्रैवल एजैटों पर जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारी मेहरबान हैं। जिससे एफआईआर होने के बाद भी इशप्रीत सिंह और ज्योति कपूर एक्सपायर लाइलेंस का नाम बदलकर एजैंटी की दफ्तर खोल कर बैठे हैं। यही नहीं, पति-पत्नी जिस लाइसेंस पर दफ्तर चला रहे हैं, वह लाइसेंस इसी साल जनवरी में एक्सपायर हो चुका है।
ट्रैवल एजैंट इशप्रीत सिंह और ज्योति कपूर के खिलाफ पुलिस थाना-4 में 8 जुलाई 2023 को फ्राड का मामाल दर्ज है। थाना-4 में दर्ज एफआईआर के मुताबिक इशप्रीत सिंह और ज्योति कपूर ने जिमखाना क्लब के सामने बिना लाइसेंस के MIDWEST IMMIGRATION के नाम से दफ्तर खोलकर ठगी की है।
थाना-4 की पुलिस ने इशप्रीत सिंह और उसकी पत्नी ज्योति कपूर के खिलाफ धारा 420, 406 और पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल एक्ट के तहत एफआईआर कर जेल भेज दिया था। जमानत पर पर इशप्रीत सिंह ने अपने एक्सपायर हो चुके I2A का नाम बदला और उसे India to Abroad का नाम देकर फिर से ट्रैवल एजैंटी का काम शुरू कर दिया। जबकि India to Abroad के नाम से कोई लाइसेंस नहीं जारी किया गया है।
जिस ज्योति के खिलाफ FIR, उसको भी दे दिया लाइसेंस
दूसरी तरफ से सबसे हैरानी वाली बात तो यह है कि 8 जुलाई 2023 को पुलिस ने जिस ज्योति कपूर पत्नी इशप्रीत सिंह के खिलाफ ठगी के मामले को लेकर एफआईआर दर्ज की थी, उसी ज्योति कपूर के नाम से डीसी दफ्तर के एमए ब्रांच ने 12 दिन बाद यानि 21 जुलाई 2023 को MIDWEST IMMIGRATION के नाम से लाइसेंस भी जारी कर दिया।
एक्सपायर लाइसेंस का नाम बदल कर धंधा शुरू
उधर, इशप्रीत सिंह ने I2A के लाइसेंस पर काम शुरू कर दिया। जबकि ये लाइसेंस भी 21 जनवरी 2023 को एक्सपायर हो चुका है। इशप्रीत सिंह और उसकी पत्नी ज्योति कपूर लोगों को भ्रमित करने के लिए एक्यपायर I2A की बजाए इंडिया टू एबरोड (INDIA to Abroad) लिखकर शास्त्री मार्केट में कमल पैलेस के साथ दफ्तर खोलकर फिर से ट्रैवल एजैंटी का काम शुरू कर दिया।
यही नहीं, इशप्रीत सिंह ने एक्सपायर लाइसेंस पर जालंधर के अलावा चंडीगड़, बठिंडा और लुधियाना में India to Abroad के नाम से दफ्तर खोल दिया। डीसी दफ्तर की लेटेस्ट लिस्ट के मुताबिक INDIA to Abroad के नाम से कोई लाइसेंस (license) जारी ही नहीं किया गया है। डीसी दफ्तर की लिस्ट में I To A का लाइसेंस है, जिसे 22 जनवरी 2018 को जारी किया गया था, जो 21 जनवरी 2023 को एक्सपायर हो चुका है।
इस मामले में इशप्रीत की पत्नी ज्योति कपूर ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि पुलिस ने उन पर जो एफआईआर दर्ज किया था, उन्हें जमानत मिल गई है। उन्होंने उसका लाइसेंस मेरे पास आ गया है। दूसरा आईटूए के लाइसेंस को रिन्यू करवाने के लिए डीसी दफ्तर में फाइल लगाई है।
इस संबंध में एडीसी अमित महाजन का कहना है कि बिना लाइसेंस या एक्सपायर लाइसेंस पर कोई दफ्तर नहीं चल सकता है। उन्होंने यह भी कहा है कि अगर ट्रैवल एजेंट पर एफआईआर दर्ज है, तो उसे भी लाईसेंस नहीं मिल सकता है। अगर पहले से कोई लाइसेंस है, तो उसे रद्द किया जाएगा।